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Kohima कोहिमा : राज्य सरकार द्वारा 280 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित करने के फैसले के खिलाफ नागालैंड मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एनएमएसए) द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रही।
18 अगस्त को जारी एक अधिसूचना में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विभागीय स्क्रीनिंग समिति के माध्यम से चिकित्सा अधिकारियों, दंत चिकित्सकों, आयुष चिकित्सकों और नर्सों के नियमितीकरण को मंजूरी दी। एनएमएसए ने तर्क दिया कि यह निर्णय संवैधानिक रूप से अनिवार्य भर्ती प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है और नागालैंड स्वास्थ्य सेवा नियम, 2006 का उल्लंघन करता है, जिसके अनुसार प्रथम श्रेणी के सभी राजपत्रित अधिकारी पदों को नागालैंड लोक सेवा आयोग (एनपीएससी) के माध्यम से भरा जाना आवश्यक है।
हालाँकि, विभाग ने एक बयान में स्पष्ट किया कि 98 कोविड-19 चिकित्सा अधिकारी नियुक्तियों का नियमितीकरण गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ के 1 अगस्त के आदेश के अनुपालन में किया गया था। अदालत ने राज्य सरकार के विशेष भर्ती अभियान को चुनौती देने वाली एनएमएसए द्वारा दायर रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ताओं के पास नीतिगत निर्णय पर सवाल उठाने का "कोई अधिकार नहीं" है। इस फैसले के साथ, 21 नवंबर, 2024 का अंतरिम आदेश, जिसने पहले भर्ती को निलंबित कर दिया था, निरस्त हो गया।
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