नागालैंड

Nagaland श्रम आयुक्त का बयान: रात्रि पाली में महिलाओं के काम पर नहीं है कोई रोक

Tara Tandi
30 Aug 2025 11:00 AM IST
Nagaland श्रम आयुक्त का बयान: रात्रि पाली में महिलाओं के काम पर नहीं है कोई रोक
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Dimapur दीमापुर: नागालैंड के श्रम आयुक्त एसएल वती अय्यर ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि नागालैंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1982 की धारा 20 के प्रावधानों के बावजूद, राज्य में वर्तमान में कोई भी मौजूदा कानून महिलाओं को रात के समय काम करने से नहीं रोकता है।
अय्यर ने नागालैंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1986 की धारा 20 - रात के समय महिलाओं के रोज़गार - पर विशेष रूप से एक स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि नियोक्ता महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले काम पर रख सकते हैं, बशर्ते उचित सुरक्षा उपाय मौजूद हों।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऐसा रोज़गार केवल संबंधित महिला कर्मचारी की स्वैच्छिक और लिखित सहमति से ही होना चाहिए।
सुरक्षा के मुद्दे पर, अय्यर ने नियोक्ताओं को यात्रा के दौरान और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त परिवहन, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने नियोक्ताओं को यह भी याद दिलाया कि वे अधिनियम और अन्य लागू श्रम कानूनों द्वारा निर्धारित कार्य समय, ओवरटाइम, विश्राम अंतराल और साप्ताहिक छुट्टियों से संबंधित सभी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करें।
अय्यर ने पुष्टि की कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
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