नागालैंड

Nagaland : 9 अप्रैल को कोरिडांग उपचुनाव; MCC लागू

nidhi
16 March 2026 6:32 AM IST
Nagaland : 9 अप्रैल को कोरिडांग उपचुनाव; MCC लागू
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कोरिडांग उपचुनाव, MCC लागू

Nagaland: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने रविवार को 28-कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया, जिसके तहत 9 अप्रैल को मतदान और 4 मई को वोटों की गिनती होगी।

यह घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने असम, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम जारी करते हुए की। ECI ने नागालैंड, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और त्रिपुरा सहित कई राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा की।
28-कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की ज़रूरत 11 नवंबर, 2025 को अनुभवी राजनेता और भाजपा विधायक इम्कोंग एल. इम्चेन के निधन के बाद पड़ी।
ECI के कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है, नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है।
MCC लागू: इस बीच, मोकोकचुंग के उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी, अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि उपचुनाव की घोषणा के बाद, पूरे मोकोकचुंग जिले में आदर्श आचार संहिता (MCC) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
एक आदेश में, उपायुक्त ने कहा कि रैलियों, जनसभाओं और जुलूसों सहित सभी राजनीतिक गतिविधियों को MCC के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी राजनीतिक सभा, जुलूस या बैठक के लिए सक्षम प्राधिकारी से पहले अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
उपायुक्त ने आगे कहा कि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार या किसी अन्य राजनीतिक उद्देश्य के लिए सरकारी मशीनरी, संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित होगा।
उपायुक्त ने यह भी कहा कि ECI द्वारा समय-समय पर जारी MCC के अन्य सभी प्रावधानों को पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।
सभी राजनीतिक दलों, 28-कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र के इच्छुक उम्मीदवारों, सरकारी विभागों, संस्थानों, निजी संगठनों और आम जनता को निर्देश दिया गया है कि वे MCC के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन तंत्र को सहयोग प्रदान करें।
आदेश में चेतावनी दी गई है कि किसी भी उल्लंघन से चुनाव कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।
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