नागालैंड

Nagaland : कोहिमा डीसी ने दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए

Mohammed Raziq
4 April 2025 5:53 PM IST
Nagaland : कोहिमा डीसी ने दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए
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नागालैंड Nagaland : नागालैंड के कोहिमा के डिप्टी कमिश्नर बी. हेनोक बुचेम ने प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और दुरुपयोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और इसके नियमों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने वाला एक निर्देश जारी किया।19 अप्रैल, 2023 की पिछली अधिसूचना के क्रम में जारी किए गए इस आदेश का उद्देश्य कोहिमा जिले में सभी फार्मेसियों और मेडिकल स्टोरों में अनुसूची 'X', 'H' और 'H1' दवाओं की बिक्री पर नियंत्रण को कड़ा करना है।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार:
1. अनुसूची 'X', 'H' और 'H1' दवाओं की बिक्री: ये प्रतिबंधित दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सक के वैध पर्चे के आधार पर और पर्चे में निर्दिष्ट मात्रा में ही बेची जाएंगी।
2. रिकॉर्ड रखरखाव: फार्मेसियों को उपरोक्त दवाओं की सभी बिक्री का दस्तावेजीकरण करने वाला एक रजिस्टर बनाए रखना चाहिए, जिसमें प्रिस्क्राइबर, मरीज, दवा और बेची गई मात्रा का विवरण शामिल हो। इन रिकॉर्ड को तीन साल तक संरक्षित किया जाना चाहिए और निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
3. सीसीटीवी फुटेज निरीक्षण: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) संयुक्त कार्य योजना के अनुपालन में, जिला औषधि नियंत्रक प्राधिकरण और जिला प्रवर्तन बल, कोहिमा, पिछले दो महीनों के सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण करेंगे।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि गैर-अनुपालन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 152, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 28 ए और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित करेगा।
डीसी ने सभी फार्मेसियों और चिकित्सा प्रतिष्ठानों से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है।
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