नागालैंड
Nagaland : कोहिमा डीसी ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश
Mohammed Raziq
6 May 2025 6:40 PM IST

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नागालैंड Nagaland : कोहिमा के उपायुक्त और राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) के अध्यक्ष बी. हेनोक बुचेम, एनसीएस ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 को पूरे जिले में सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश जारी किया है। उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्र में सभी ग्राम परिषदों, नगरपालिका और नगर वार्डों, सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और आम जनता से अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने का आग्रह किया गया है। सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक परिवहन, रेस्तरां और मनोरंजन स्थलों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी क्षेत्रों में “धूम्रपान निषेध” के संकेत प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। निर्देश में तम्बाकू उत्पादों के सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन,
प्रचार और प्रायोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें बिक्री केन्द्रों पर प्रदर्शन, होर्डिंग और तम्बाकू के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रचार कार्यक्रम शामिल हैं। 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद बेचना सख्त वर्जित है, तथा विक्रेताओं को खरीदारों की आयु सत्यापित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थानों- जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय- के 100 मीटर के भीतर तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है।जिले भर के अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी उल्लंघन या प्रवर्तन में कठिनाइयों की सूचना जिला नोडल अधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, कोहिमा को दी जानी चाहिए।यह निर्देश सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति कोहिमा की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है और तम्बाकू मुक्त वातावरण बनाने के चल रहे प्रयासों के साथ संरेखित है।
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