नागालैंड

Nagaland: GST विभाग ने कोहिमा में जांच और जब्ती अभियान शुरू किया

Tara Tandi
26 Jun 2026 11:06 AM IST
Nagaland: GST विभाग ने कोहिमा में जांच और जब्ती अभियान शुरू किया
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Dimapur दीमापुर: GST फील्ड अधिकारियों ने नागालैंड के कोहिमा में कमर्शियल जगहों पर इंस्पेक्शन, तलाशी और ज़ब्ती की कार्रवाई की। ये इंस्पेक्शन 23 जून से नागालैंड गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (NGST) एक्ट, 2017 की धारा 67 के तहत किए गए, ताकि टैक्स नियमों का पालन बेहतर हो और बिज़नेस लेन-देन में पारदर्शिता बनी रहे।
इंस्पेक्शन के दौरान, अधिकारियों ने जांच की कि क्या रजिस्टर्ड बिज़नेस ग्राहकों को सही टैक्स इनवॉइस जारी कर रहे हैं, जैसा कि NGST एक्ट, 2017 की धारा 31 के तहत ज़रूरी है।
दुकान मालिकों से वेरिफिकेशन के लिए बिक्री के रिकॉर्ड, खरीद के इनवॉइस, स्टॉक रजिस्टर और दूसरे जरूरी दस्तावेज दिखाने को कहा गया
इंस्पेक्शन टीम ने इन जगहों पर फाइल किए गए GST रिटर्न की सटीकता की भी जांच की। GST रिटर्न में बताई गई बिक्री और खरीद के आंकड़ों का व्यापारियों के असली बिज़नेस रिकॉर्ड से मिलान करने पर खास ध्यान दिया गया।
फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन भी किया गया ताकि यह पता चल सके कि बिज़नेस की जगहों और गोदामों में मौजूद स्टॉक, अकाउंट्स की किताबों और GST रिकॉर्ड में दिखाई गई मात्रा से मेल खाता है या नहीं।
पाई गई गड़बड़ियों को आगे की जांच और GST कानून के प्रावधानों के तहत ज़रूरी कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड किया गया।
इंस्पेक्शन के दौरान, फील्ड अधिकारियों ने आगे की जांच और असेसमेंट के लिए बिक्री के लेन-देन से जुड़े दस्तावेज़, जैसे कैश मेमो और बिल, ज़ब्त किए।
दुकान मालिकों और व्यापारियों से कहा गया कि वे NGST एक्ट, 2017 की धारा 35 के तहत ज़रूरी रिकॉर्ड रखें, हर लेन-देन के लिए असली टैक्स इनवॉइस जारी करें, और पेनल्टी व कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सही तरीके से और तय समय सीमा के अंदर GST रिटर्न फाइल करें।
अधिकारियों ने कहा कि विभाग की चल रही एनफोर्समेंट और जागरूकता मुहिम के तहत आने वाले हफ़्तों में कोहिमा के अलग-अलग हिस्सों में और इंस्पेक्शन किए जाएंगे।
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