नागालैंड

Nagaland : फ़ूड सेफ़्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने FBOs को रजिस्टर करने का आदेश दिया

Mohammed Raziq
11 Feb 2026 9:38 AM IST
Nagaland : फ़ूड सेफ़्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने FBOs को रजिस्टर करने का आदेश दिया
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नागालैंड Nagaland : फ़ूड सेफ़्टी एडमिनिस्ट्रेशन के डेज़िग्नेटेड ऑफ़िसर, केझांगुली यिमचुंगर ने बताया है कि फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 31 और फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फ़ूड बिज़नेस का लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन) रेगुलेशंस, 2011 के रेगुलेशंस 2.1.1 और 2.1.2 के मुताबिक, सभी फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर्स (FBOs) को एक्ट और रेगुलेशंस के तहत रजिस्टर्ड या लाइसेंस्ड होना ज़रूरी है।यह निर्देश रिज़ॉर्ट, होमस्टे, होटल, रेस्टोरेंट, मेस, इंस्टीट्यूशनल/ऑफ़िस कैंटीन, मिड-डे मील किचन, आंगनवाड़ी सेंटर, मैन्युफ़ैक्चरिंग यूनिट, घर पर बने FBOs, केटरर्स, फ़ूड सप्लीमेंट बेचने वाली फ़ार्मेसी, डिस्ट्रीब्यूटर, खाने की चीज़ों के होलसेलर/रिटेलर, और स्ट्रीट फ़ूड वेंडर वगैरह पर लागू होता है।

जिन FBOs ने ज़रूरी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, उन्हें www.foscos.fssai.gov.in (बिंग में foscos.fssai.gov.in) पर ऑनलाइन अप्लाई करने या मदद के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर, फूड सेफ्टी सेक्शन, पैरामेडिकल कॉलोनी के ऑफिस में संपर्क करने की सलाह दी जाती है।प्रशासन ने निर्देश दिया है कि इस जानकारी के पब्लिश होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 58 और 63 के तहत जुर्म माना जाएगा और सज़ा हो सकती है।

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