नागालैंड
Nagaland : किसी भी नगा संगठन की धमकी पर परिणाम भुगतने होंगे
Mohammed Raziq
5 Aug 2024 4:49 PM IST

x
Kohima कोहिमा: नगालैंड सरकार ने शनिवार को कहा कि संघर्ष विराम के तहत किसी भी नगा संगठन या अन्य द्वारा धमकी या जबरदस्ती की कोई भी कार्रवाई आपराधिक अपराध है और कानून के अनुसार निपटा जाएगा। नगालैंड सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा एवं संसदीय मामलों के मंत्री के.जी. केन्ये ने कहा कि राज्य सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (खांगो) द्वारा ठेकेदार और व्यापारी के. रुल्हो को "मौत की धमकी और मृत्युदंड" दिए जाने का संज्ञान लिया है।
एनएससीएन (खांगो) उन कई नगा संगठनों में से एक है जो अब संघर्ष विराम समझौते के तहत हैं और सरकार के साथ बातचीत की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। केन्ये ने कहा कि कानून की उचित धाराओं के तहत एनएससीएन (खांगो) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की गई।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अप्रैल में नगालैंड के व्यापारिक समुदाय द्वारा शुरू किए गए "शटर-डाउन" आंदोलन के जवाब में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि संघर्ष विराम में या अन्यथा गुटों द्वारा धमकी या जबरदस्ती की कोई भी कार्रवाई आपराधिक अपराध है और कानून के अनुसार निपटा जाएगा। मंत्री ने कहा, "राज्य सरकार इस बात को दोहराती है और नागालैंड में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करेगी जो आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है।" केन्ये ने कहा कि राज्य सरकार ने संघर्ष विराम निगरानी समूह/युद्ध विराम पर्यवेक्षी बोर्ड के अध्यक्ष के साथ भी इस मामले को उठाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनएससीएन (खांगो) गुट और अन्य समूह संघर्ष विराम के बुनियादी नियमों का सख्ती से पालन करें।
TagsNagalandकिसीनगा संगठनधमकीपरिणाम भुगतनेany Naga organizationthreatensto face consequencesजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





