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दीमापुर: नकली शराब की खपत और शराब निषेध पर जनता को जागरूक करने पर हितधारकों की एक बैठक 15 अक्टूबर, 2026 को उपायुक्त (डीसी), किफिरे के आधिकारिक कक्ष में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता डीसी तेमसुवती लोंगकुमेर ने की थी।
डीआईपीआर की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक सचिव, उत्पाद शुल्क एवं निषेध विभाग, कोहिमा से प्राप्त 25 सितंबर, 2026 के एक पत्र के अनुसरण में बुलाई गई थी।
विचार-विमर्श नकली शराब की खपत को रोकने के उपायों, अवैध शराब के खतरों के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने और नागालैंड शराब पूर्ण निषेध (एनएलटीपी) अधिनियम, 1989 के सख्त पालन को बढ़ावा देने पर केंद्रित था।
बैठक में अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, जीबी, डीबी, पादरी एसोसिएशन, आदिवासी होहो, महिला होहो और छात्र निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान और शराब से परहेज के संदेश के प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा की।
सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान करते हुए, डीसी ने सभी हितधारकों से सहयोग बढ़ाने और प्रभावी जागरूकता और रोकथाम के उपायों को सुनिश्चित करने के लिए मामले को उचित महत्व देने का आग्रह किया।
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