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व्यक्ति को छह महीने की जेल
Kohima: कोहिमा की एक लोकल कोर्ट ने एक महिला से जुड़े हैरेसमेंट केस में 44 साल के एक आदमी को छह महीने की सज़ा सुनाई है।
यह फ़ैसला 30 मार्च, 2026 को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मेज़िवोलू टी. थेरीह ने सुनाया। कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो आरोपी को दो महीने और जेल में बिताने होंगे।
इस केस की जांच कोहिमा के महिला पुलिस स्टेशन की ASI वीनस किकॉन ने की थी। ट्रायल के दौरान, नौ गवाहों से पूछताछ की गई। प्रॉसिक्यूशन को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एल. शशिमोंगला ने लीड किया।
कोर्ट ने कहा कि यह जुर्म गंभीर था क्योंकि इससे एक महिला की इज्ज़त पर असर पड़ा, लेकिन सज़ा तय करते समय कुछ कम करने वाले फैक्टर्स पर भी विचार किया गया।
एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अब्राहम ने सज़ा दिलाने में पुलिस, प्रॉसिक्यूशन और गवाहों की कोशिशों की तारीफ़ की।
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