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तेल नियमों से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा किया
Nagaland : गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि राज्य में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमों से जुड़ा, भारत सरकार और नागालैंड सरकार के बीच का संवैधानिक विवाद, भारत के सुप्रीम कोर्ट के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है।
10 मार्च को दिए गए एक फैसले में, गुवाहाटी हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने—जिसमें जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस मनीष चौधरी शामिल थे—यह टिप्पणी तब की, जब वे 'नागालैंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमन, 2012' और 'नागालैंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2012' की वैधता से जुड़ी एक स्वतः संज्ञान (suo motu) जनहित याचिका (PIL) का निपटारा कर रहे थे। इस PIL की शुरुआत, 'लोथा होहो' के सदस्यों द्वारा पहले दायर की गई एक याचिका से हुई थी। उस याचिका में, राज्य के पेट्रोलियम नियमों और 'नागालैंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड' द्वारा की गई संबंधित कार्रवाइयों—जिनमें तेल और गैस की खोज के लिए जारी की गई अनुमतियाँ और 'इच्छुकता की अभिव्यक्ति' (expressions of interest) शामिल थीं—की कानूनी वैधता को चुनौती दी गई थी।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने 2012 के नियमों और विनियमों को रद्द करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि राज्य में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज का काम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371A के अनुसार ही सख्ती से नियंत्रित होना चाहिए। यह अनुच्छेद नागालैंड को, ज़मीन और उसके संसाधनों के स्वामित्व तथा हस्तांतरण से जुड़े मामलों में, विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है।
याचिका में उन खोज गतिविधियों को लेकर भी चिंता जताई गई थी, जिनका प्रस्ताव निजी कंपनियों—जिनमें 'मेट्रोपॉलिटन ऑयल एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड' भी शामिल है—के साथ किए गए समझौतों के माध्यम से रखा गया था।
सुनवाई के दौरान, मूल याचिकाकर्ताओं ने इस PIL को वापस लेने की मांग की। हालाँकि, हाई कोर्ट ने इसमें शामिल संवैधानिक मुद्दों को देखते हुए, इस मामले की जाँच अपने स्तर पर (suo motu) जारी रखने का फैसला किया और इसे एक स्वतः संज्ञान PIL के रूप में दर्ज कर लिया। अदालत के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या नागालैंड विधानसभा के पास, 2012 के पेट्रोलियम नियमों और विनियमों को बनाने की विधायी क्षमता (कानूनी अधिकार) थी। राज्य सरकार ने यह तर्क दिया कि अनुच्छेद 371A के तहत, ज़मीन और उसके संसाधनों का स्वामित्व नागालैंड की जनता के पास निहित है; और इस प्रकार, राज्य को अपने क्षेत्र के भीतर पेट्रोलियम की खोज को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है।
दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, 'संघ सूची' (Union List) की प्रविष्टि 53 के अंतर्गत आते हैं। इसका अर्थ यह है कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के विनियमन तथा विकास का कार्य, संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है।
दोनों पक्षों की दलीलों की जाँच करने के बाद, हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि यह मुद्दा मूल रूप से केंद्र और राज्य के बीच, विधायी क्षमता को लेकर एक संवैधानिक विवाद से जुड़ा हुआ है। बेंच ने यह नोट किया कि इस तरह के विवाद संविधान के अनुच्छेद 131 के दायरे में आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार और एक या एक से ज़्यादा राज्यों के बीच के विवादों पर विशेष मूल क्षेत्राधिकार देता है। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने उन दलीलों को भी रिकॉर्ड किया जिनसे यह संकेत मिला कि राज्य सरकार और मेट्रोपॉलिटन ऑयल एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड के बीच तेल और गैस की खोज से जुड़ा समझौता या सहमति पत्र (MOU) खत्म होने वाला था।
इस संवैधानिक ढांचे को देखते हुए, कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस मामले पर हाई कोर्ट के सामने चल रही मौजूदा PIL कार्यवाही में फैसला नहीं दिया जा सकता। इसलिए, बेंच ने PIL को यह कहते हुए निपटा दिया कि पेट्रोलियम नियमों को बनाने के लिए राज्य की विधायी क्षमता से जुड़ा कोई भी विवाद अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही तय किया जाएगा।
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