नागालैंड

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम नागाओं के लिए कोई खतरा नहीं: नागालैंड के मुख्यमंत्री

Kiran
9 Aug 2023 5:19 PM GMT
वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम नागाओं के लिए कोई खतरा नहीं: नागालैंड के मुख्यमंत्री
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राज्य में 95 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र व्यक्तियों या समुदाय का है।
कोहिमा: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने बुधवार को कहा कि वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 नागाओं के लिए खतरा नहीं है क्योंकि राज्य में 95 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र व्यक्तियों या समुदाय का है।
उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के रुख पर पीटीआई के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ''नागालैंड में बमुश्किल 5 प्रतिशत भूमि और वन क्षेत्र सरकार का है, जबकि 95 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व व्यक्तियों या समुदाय के पास है।'' हाल ही में संसद द्वारा वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक पारित किया गया।
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और इसे 4 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।रियो ने यहां एक आधिकारिक समारोह से इतर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अनुच्छेद 371 (ए) नागाओं को भूमि और उसके संसाधनों पर विशेष सुरक्षा देता है।उन्होंने कहा, 'हमें लगता है कि यह राज्य के लिए खतरा नहीं है लेकिन हम इसके निहितार्थ पर आगे अध्ययन करेंगे और फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे.'
नागा पीपुल्स फ्रंट विधायक दल के नेता कुझोलुज़ो निएनु ने राज्य सरकार से एक आपातकालीन विधानसभा सत्र बुलाने और अधिनियम को अस्वीकार करने की अपील की, रियो ने यह कहते हुए सहमति व्यक्त की कि कोई भी विधायक इस मुद्दे को उठा सकता है और इस पर चर्चा की जाएगी।
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