नागालैंड
दीमापुर नदी खनन: बिना परमिट भारी मशीनों के इस्तेमाल पर रोक
Tara Tandi
6 Aug 2026 12:58 PM IST

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Dimapur दीमापुर: पर्यावरण और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, दीमापुर के डिप्टी कमिश्नर टिनोजोंगशी चांग ने बुधवार को नागालैंड के दीमापुर जिले में ज़रूरी मंज़ूरी और लाइसेंस के बिना रेत, बजरी, पत्थर और नदी के तल से मिलने वाली अन्य सामग्री निकालने के लिए भारी मशीनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी।
आदेश में कहा गया है कि नदी के तल में खनन के लिए भारी मशीनों का अंधाधुंध इस्तेमाल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने, जैव विविधता खत्म करने, इकोसिस्टम को बिगाड़ने, पानी को दूषित करने और खेती-बाड़ी को नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा कारण है।
इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से सड़कों, पुलों, पुलियाओं, रेलवे के बुनियादी ढांचे और सिंचाई की नहरों की मज़बूती पर बुरा असर पड़ा है।
आदेश के अनुसार, बिना नियम-कानून के नदी के तल में खनन से नदी के किनारे कटने, भूस्खलन और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है, भूजल का स्तर गिर गया है, पीने और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम हो गई है और तलछट (sediments) के प्राकृतिक बहाव में रुकावट आई है, जिससे जलीय इकोसिस्टम, लोगों की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों की आजीविका के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियां पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और नागालैंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, 2004 के नियम 49 और 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं।
इसमें यह भी कहा गया है कि वैध परमिट या लाइसेंस के बिना किए जाने वाले खनन कार्यों को गैर-कानूनी माना जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिया कि भारी मशीनों का इस्तेमाल करके नदी के तल से सामग्री निकालने की मंज़ूरी तभी दी जाएगी जब नागालैंड (ज़मीन और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण) अधिनियम, 1990, नागालैंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स, 2004 और अन्य सभी लागू कानूनी ज़रूरतों के तहत मंज़ूरी मिल जाएगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि जो कोई भी व्यक्ति, समूह, फर्म या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ़ कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सख्ती से लागू करने के लिए, एक निगरानी टीम - जिसमें ज़िला प्रशासन, पुलिस, भूविज्ञान और खनन विभाग, वन विभाग, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि और ग्राम, नगरपालिका और नगर परिषद के अधिकारी शामिल होंगे - आदेश के पालन पर नज़र रखेगी।
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