नागालैंड

फेक में POSH अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम

Mohammed Raziq
13 May 2025 4:11 PM IST
फेक में POSH अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), फेक ने जिला प्रशासन के सहयोग से 9 मई, 2025 को डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, फेक में पॉश अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।डीआईपीआर रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य भाषण देते हुए डीसी फेक और मिशन शक्ति के अध्यक्ष रोसिथो न्गुरी ने सरकारी कार्यालयों में यौन उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जिला अधिकारियों से बिना देरी किए अपने-अपने कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) स्थापित करने का आग्रह किया।
जिला सत्र न्यायाधीश और डीएलएसए की अध्यक्ष मेज़िवोलू टी. थेरीह ने संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया। उन्होंने बताया कि यौन उत्पीड़न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। थेरीह ने पॉश अधिनियम 2013 के बारे में विस्तार से बताया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाना है।उन्होंने कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की, दस से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में आईसीसी के गठन पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उत्पीड़न की शिकायतों के आधार पर जांच करने की उचित प्रक्रियाओं को रेखांकित किया।डीएलएसए फेक रिटेनर वकील, वेथोथी वेरो, जिन्होंने सत्र की अध्यक्षता की, ने विशाखा मामले के इतिहास के बारे में बात की, जिसके कारण POSH अधिनियम 2013 बना, और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला कार्यालयों के प्रमुखों ने भाग लिया, जिससे कार्यस्थल सुरक्षा और जवाबदेही के महत्व पर बल मिला।
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