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नागालैंड Nagaland : केंद्र ने मंगलवार, 1 अप्रैल को नागालैंड के मेलुरी जिले में छह महीने के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू कर दिया। दो दिन पहले ही इस कानून को राज्य के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किया गया था।
एक अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि नवंबर 2024 में, नागालैंड सरकार ने फेक जिले से मेलुरी जिले का निर्माण किया था, जिसे 30 मार्च को सात अन्य जिलों के साथ 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।अधिसूचना में कहा गया है, "इसलिए, अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1536 (ई) दिनांक 30 मार्च, 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, मेलुरी जिले को भी सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 के तहत 1 अप्रैल, 2025 से 6 महीने की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता।"
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