नागालैंड
Kohima की अदालत ने महिला पर हमला करने के जुर्म में एक व्यक्ति को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
Mohammed Raziq
4 Nov 2025 5:26 PM IST

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नागालैंड Nagaland : कोहिमा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत ज़ासीतोउ त्सुकरू नामक व्यक्ति को दोषी ठहराया है।
अदालत ने उसे एक वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती मेज़िवोलु टी. थेरीह, एनजेएस ने 3 नवंबर को सुनाया। इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक एल. शशिमोंगला ने की, जिन्होंने मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के अपराध को संदेह से परे साबित कर दिया।
कोहिमा के महिला पुलिस स्टेशन की उप-निरीक्षक लेविनुओ न्यूवी के नेतृत्व में की गई जाँच में महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए और अभियोजन पक्ष के दस गवाहों से पूछताछ की गई। इसके बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अब्राहम ने कहा कि यह दोषसिद्धि पुलिस, अभियोजन पक्ष और गवाहों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने और समाज में उनकी सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन पक्ष की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
अब्राहम ने पूरे मुकदमे के दौरान पीड़िता के दृढ़ निश्चय की भी सराहना की और मामले को न्याय के कटघरे में लाने में प्रभावी कार्य के लिए जाँच दल का आभार व्यक्त किया।
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