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बोलारम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया
हैदराबाद: भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद में पुलिस ने उस समय एहतियातन हिरासत में ले लिया जब वह हनुमान जयंती की रैली में भाग लेने जा रहे थे.
मंगलहाट पुलिस ने गोशामहल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राजा सिंह को गिरफ्तार किया और उन्हें बोलारम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया
विवादित विधायक ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वह हर साल हनुमान जयंती बाइक रैली में भाग लेते हैं।
राजा सिंह ने ट्वीट किया, "मेरे गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव रैली में शामिल होने से ठीक पहले बीआरएस सरकार के निर्देश पर तेलंगाना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी।"
विधायक ने ट्वीट किया, "अब हिंदू तेलंगाना में भी रैली में हिस्सा नहीं ले सकते?"
उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। राजा सिंह ने दमनकारी कार्रवाइयों के लिए केसीआर सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में 8वें निजाम का शासन है।
2 अप्रैल को हैदराबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान उनके भड़काऊ भाषण को देखते हुए पुलिस ने जाहिर तौर पर उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया था।
अफजलगंज पुलिस ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 506 (आपराधिक धमकी की सजा) के तहत मामला दर्ज किया था।
शोभा यात्रा का नेतृत्व करते हुए, विधायक ने प्रतिभागियों को 'हिंदू राष्ट्र' प्राप्त करने की शपथ दिलाई थी और एक समुदाय के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
हाल के महीनों में तेलंगाना और पड़ोसी महाराष्ट्र दोनों में राजा सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा के कई मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले हफ्ते, उन्हें 29 जनवरी को मुंबई में एक रैली में कथित तौर पर अभद्र भाषा देने के लिए बुक किया गया था।
विधायक को हैदराबाद पुलिस ने पिछले साल अगस्त में मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कुछ टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किया था। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त द्वारा निवारक हिरासत (पीडी) अधिनियम लागू करने के बाद उन्हें 25 अगस्त को जेल भेज दिया गया था। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया था।
पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद दो महीने जेल में बिताने के बाद राजा सिंह को 9 नवंबर को जेल से रिहा किया गया था।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया था और विधायक को जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन उन्हें निर्देश दिया था कि वे ऐसा कोई भाषण या टिप्पणी न करें जिससे समुदायों के बीच नफरत पैदा हो।
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Triveni
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