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तेलंगाना पुलिस को भी यही चेतावनी।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय द्वारा तेलंगाना की भारती राष्ट्र समिति के विधायकों को अपने पाले में करने की भारतीय जनता पार्टी की कथित साजिश की जांच जारी नहीं रखने की केंद्रीय जांच ब्यूरो को चेतावनी देने के कुछ दिनों बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. तेलंगाना पुलिस को भी यही चेतावनी।
खंडपीठ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल से सीबीआई को साजिश की जांच स्थानांतरित करने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ राज्य पुलिस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, "एक बात बहुत स्पष्ट है। तेलंगाना पुलिस को भी जांच जारी नहीं रखनी है।" राज्य पुलिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने पीठ को आश्वासन दिया कि मामला विचाराधीन होने के कारण जांच को रोक दिया गया है। वरिष्ठ वकील ने अदालत से कहा, "उन्होंने इसे बहुत पहले ही रोक दिया था।"
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Triveni
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