मिज़ोरम
FCRA संशोधन बिल पर रार: लालदुहोमा ने गृह मंत्री के सामने उठाई चिंताएँ
Tara Tandi
7 Aug 2026 5:47 PM IST

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Mizoram मिजोरम: प्रस्तावित 'फ़ॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' (विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक) के बढ़ते विरोध के बीच, मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार, 6 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाक़ात की। उन्होंने राज्य के धार्मिक संगठनों की चिंताओं को सामने रखा और प्रस्तावित क़ानून के बारे में अपनी सिफ़ारिशें सौंपीं।
मुख्यमंत्री के साथ मिज़ोरम कोहरान ह्रुआइतु कमिटी (MKHC) के चेयरमैन रेवरेंड जॉन राल्डोसांगा और काउंसिल ऑफ़ चर्चेज़ इन मिज़ोरम (CCM) के जनरल सेक्रेटरी रेवरेंड लालहमांगाइहा भी थे। उन्होंने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन सौंपा जिसमें प्रस्तावित संशोधन के प्रावधानों पर अपनी आपत्तियां बताई गई थीं।
सूत्रों के अनुसार, ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने केंद्र से आग्रह किया कि या तो बिल को वापस ले लिया जाए या इसे पारित करने से पहले विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जाए।
बैठक के बाद लालदुहोमा ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने छह मुख्य मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित क़ानून पिछली तारीख़ से लागू (retrospective effect) नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, "हमें जो बात बहुत साफ़ तौर पर बताई गई है, वह यह है कि यह पिछली तारीख़ से लागू नहीं होगा। हमें यह आश्वासन दिया गया है, और बाकी बिंदुओं पर वे पैराग्राफ़-वार टिप्पणी देंगे। वे इस महीने की 12 तारीख़ को संसद में इस पर चर्चा भी शुरू करने वाले हैं।"
इसके अलावा, अमित शाह ने प्रस्तावित क़ानून पर ईसाई समुदाय के सदस्यों और प्रतिनिधियों के विचार जानने के लिए संसद में उनके साथ एक बैठक भी की।
रेवरेंड लालहमांगाइहा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा है जिसमें बिल के उन प्रावधानों को उजागर किया गया है जिन्हें चर्च स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "हम यहां नए FCRA अमेंडमेंट बिल, 2026 के संबंध में एक संयुक्त ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल है।"
'फ़ॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' को संसद के चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान विचार के लिए लोकसभा में फिर से पेश किया गया है। प्रस्तावित क़ानून ने कई चर्च निकायों और नागरिक समाज समूहों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले संगठनों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं।
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