मिज़ोरम
Meghalaya पर NGT की सख्ती, नोटिस का जवाब न देने पर लगाया जुर्माना
Tara Tandi
6 Nov 2025 1:12 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भारत में वन भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित एक मामले में अपना जवाब प्रस्तुत न करने पर मेघालय सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले इस अधिकरण में विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे। एनजीटी ने 31 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि मेघालय ने स्पष्टीकरण मांगने वाले नोटिस का जवाब नहीं दिया है।
पीठ ने कहा कि राज्य ने न तो अपना जवाब दाखिल किया और न ही विधिवत नोटिस मिलने के बावजूद अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ।
आदेश में कहा गया है, "हम अधिकरण के आदेशों का पालन न करने, अधिकरण के समक्ष उपस्थित न होने और जवाब दाखिल न करने के लिए मेघालय राज्य पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं।"
यह जुर्माना एनजीटी द्वारा जनवरी 2024 की पीटीआई की एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद लगाया गया है, जिसमें खुलासा हुआ था कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, देश भर में लगभग 7,506 वर्ग किलोमीटर दर्ज वन क्षेत्र, जो दिल्ली के आकार का लगभग पाँच गुना है, पर अतिक्रमण किया गया है।
न्यायाधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा था।
एनजीटी ने मेघालय को एक सप्ताह के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया और जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी, 2026 को होगी।
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