मिज़ोरम

मिज़ोरम में नया नियम: पुनर्विवाह के लिए देना होगा तलाक का सर्टिफिकेट

Tara Tandi
4 Sept 2026 3:58 PM IST
मिज़ोरम में नया नियम: पुनर्विवाह के लिए देना होगा तलाक का सर्टिफिकेट
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आइजोल: मिज़ोरम के संशोधित विवाह कानून के तहत, जीवनसाथी से अलग होने के बाद दोबारा शादी करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए कोर्ट से जारी तलाक का सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। यह बात गुरुवार को मिज़ो विवाह और संपत्ति के उत्तराधिकार पर बनी समीक्षा समिति ने कही।
कानून और न्यायिक विभाग के अतिरिक्त सचिव ज़ाहमिंगथांगा राल्ते की अध्यक्षता वाली इस समिति ने फरवरी में राज्य विधानसभा द्वारा पारित 'मिज़ो विवाह और संपत्ति का उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2026' के तहत पारंपरिक रीति-रिवाजों और प्रावधानों की
समीक्षा की
समिति ने कहा कि तलाक के सर्टिफिकेट की जांच करने की ज़िम्मेदारी शादी कराने वाले व्यक्ति की होगी। समिति के अनुसार, जो व्यक्ति बिना सर्टिफिकेट दिखाए दोबारा शादी करता है, उसे हालात के आधार पर 7 से 10 साल की जेल हो सकती है।
समिति ने ऐसी शादियों की योजना बनाने या उनका आयोजन करने वालों से सावधानी बरतने का आग्रह किया।
इसने चर्चों से यह भी कहा कि वे विवाह प्रमाणपत्रों में "तलाक" (Divorce) शब्द की जगह "मिज़ो विवाह और संपत्ति का उत्तराधिकार अधिनियम, 2014 के अनुसार" (In accordance with the Mizo Marriage & Inheritance of Property Act, 2014) शब्द का इस्तेमाल करें।
समिति ने पारंपरिक विवाह भुगतानों की भी समीक्षा की, जिनमें 'थियान मैन' (दुल्हन की सहेलियों के लिए भुगतान), 'नुटा मैन' (दुल्हन के भाई-बहनों के लिए भुगतान) और 'नु मैन' (दुल्हन की माँ के लिए भुगतान) शामिल हैं।
इसने पारंपरिक रीति-रिवाजों और संदर्भों - जैसे पेरी सैप की 'ए मोनोग्राफ ऑन लुशाई कस्टम्स एंड सेरेमनीज़' और 'मिज़ो ह्नाम डैन 2006' - का हवाला देते हुए 'थियान मैन' की व्यापक प्रथा को बनाए रखने का समर्थन किया। साथ ही, इसने लोगों से 'नुटा मैन' की प्रथा को बंद करने का आग्रह किया, जिसे इसने अपेक्षाकृत नई प्रथा बताया।
'नु मैन' के बारे में समिति ने कहा कि यह भुगतान केवल उस सगी माँ को मिलना चाहिए जिसने बच्चे को जन्म दिया है (कुछ तय पारंपरिक शर्तों के अधीन), न कि किसी और को।
बैठक में सरकार, चर्चों, नागरिक समाज संगठनों, मिज़ोरम महिला आयोग, मिज़ोरम विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया।
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