मिज़ोरम

सड़क किनारे दुकान लगाने वालों के लिए नई व्यवस्था, नगर निगम ने तय की अंतिम तारीख

nidhi
8 Oct 2026 1:44 PM IST
सड़क किनारे दुकान लगाने वालों के लिए नई व्यवस्था, नगर निगम ने तय की अंतिम तारीख
x
आवेदन की अंतिम तिथि घोषित
आइजोल: मिजोरम की राजधानी आइजोल में सड़क किनारे दुकान लगाने वाले और घूम-घूमकर सामान बेचने वाले विक्रेताओं के लिए नगर निगम ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आइजोल नगर निगम (AMC) ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्ट्रीट और मोबाइल वेंडर्स के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 18 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
नगर निगम की ओर से बुधवार, 7 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, यह फैसला एएमसी बोर्ड ऑफ कॉरपोरेटर्स की बैठक में लिया गया। बैठक में सड़क विक्रेताओं की गतिविधियों को व्यवस्थित करने और वेंडिंग जोन के निर्धारण से संबंधित अध्ययन दल की सिफारिशों को मंजूरी दी गई।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण प्रक्रिया में सड़क किनारे अस्थायी दुकानें लगाने वाले व्यापारियों के साथ-साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सामान बेचने वाले मोबाइल विक्रेताओं को भी शामिल किया जाएगा।
सभी संबंधित विक्रेताओं को 18 दिसंबर तक थुआमपुई स्थित आइजोल नगर निगम कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
नगर निगम के अनुसार, प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। इसके बाद पात्र पाए जाने वाले विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शहर में सड़क व्यापार को व्यवस्थित करना और वेंडिंग गतिविधियों के संचालन के लिए स्पष्ट व्यवस्था तैयार करना है। नगर निगम की इस पहल से शहर के अस्थायी दुकानदारों और मोबाइल विक्रेताओं को औपचारिक पंजीकरण व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्रशासन को शहर में सड़क किनारे संचालित व्यापारिक गतिविधियों के प्रबंधन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
Next Story