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मिजोरम सरकार की आलोचना
Mizoram : मिजोरम के विपक्षी नेता और मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के चीफ ज़ोरमथांगा ने 16 फरवरी को लेंगपुई एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में मुआवज़े के मकसद से ज़मीन खरीदने में अपनाए गए कथित गैर-कानूनी तरीकों को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की।
आइजोल में मीडिया से बात करते हुए ज़ोरमथांगा ने कहा कि आने वाले आइजोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए MNF उम्मीदवारों ने इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) के लिए लेंगपुई एयरपोर्ट के पास ज़मीन के लिए दी गई बहुत ज़्यादा कीमत पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि IAF लंबे समय से इस इलाके में ज़मीन मांग रही है और असल में सर्वे भी हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार का अपनाया गया प्रोसेस सवालों के घेरे में है।
उन्होंने बताया कि हालांकि प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती नोटिफिकेशन पिछले साल 15 मई को लैंड एक्विजिशन एक्ट में 2014 के बदलावों के तहत जारी किया गया था, लेकिन बाद में प्रोसेस में रुकावट आई जब रेवेन्यू मिनिस्टर ने कथित तौर पर ज़रूरी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (SIA) को गैर-ज़रूरी बताते हुए रद्द कर दिया। ज़ोरमथांगा ने कहा कि कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट के एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता।
उनके मुताबिक, फ़ाइनल नोटिफ़िकेशन जारी होने से पहले ही, ज़मीन अधिग्रहण के लिए आइज़ोल के डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में 188 करोड़ रुपये से ज़्यादा जमा हो चुके थे। उन्होंने आरोप लगाया कि फ़ाइनल नोटिफ़िकेशन पब्लिश होने से पहले ही मुआवज़े का पेमेंट जारी कर दिया गया था, जिसमें तय कानूनी प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज़ किया गया था। उन्होंने कहा, "वे फ़ंड पाने की इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने कानूनी प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज़ कर दिया," और कहा कि सरकार को कोर्ट में अपने कामों का बचाव करना होगा।
यह विवाद राज्य सरकार द्वारा IAF के लिए प्राइवेट ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए दिए गए 187.90 करोड़ रुपये पर है। इससे पहले, MNF और कांग्रेस ने कथित गड़बड़ियों की फ़ेडरल जांच की मांग करते हुए चीफ़ विजिलेंस ऑफ़िसर के पास अलग-अलग शिकायतें दर्ज की थीं।
विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि दो लोगों को, जो असली ज़मीन के मालिक नहीं थे, काफ़ी पेमेंट मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति को 70 करोड़ रुपये और दूसरे को 117.90 करोड़ रुपये से ज़्यादा का पेमेंट किया गया, जबकि असली ज़मीन मालिकों को कथित तौर पर बहुत कम या कुछ भी नहीं मिला। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि एक प्रोसेस जिसमें आमतौर पर सालों लगते हैं, उसे सिर्फ़ 70 दिनों में "फ़ास्ट-ट्रैक" कर दिया गया। आरोपों में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में छूट और गांव की काउंसिल को नोटिफाई न करना भी शामिल है, जो दोनों ही 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ज़रूरी हैं।
ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) की सरकार ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और पिछली MNF सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है। राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर लालचनहिमा ने आरोप लगाया कि पिछली MNF सरकार ने 2019–2021 के दौरान IAF को ज़मीन परमानेंटली बेचने की कोशिश की थी, जिससे राज्य के ज़मीन सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन होता।
इस मुद्दे ने राज्य में म्युनिसिपल चुनावों से पहले राजनीतिक टकराव शुरू कर दिया है, जिसमें दोनों पक्ष इस हाई-वैल्यू लैंड एक्विजिशन डील में ट्रांसपेरेंसी और लीगैलिटी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं।
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