मिज़ोरम
Mizoram : गैंगरेप और एसिड अटैक के मामले में दो BSF जवानों को 42 साल की कैद
Tara Tandi
17 Jun 2026 12:03 PM IST

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Aizawl आइजोल: मिजोरम की एक स्थानीय अदालत ने 2017 में पश्चिमी मिजोरम के ममित जिले में एक महिला के साथ गैंगरेप करने और उस पर तेजाब (एसिड) जैसा खतरनाक केमिकल फेंकने के आरोप में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के दो जवानों को 42-42 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है।
आइजोल जिला अदालत की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिल्विया ज़ोमुआनपुई राल्टे ने 12 जून को पश्चिम बंगाल के रहने वाले नीलांजन दास और उत्तर प्रदेश के दिनेश कुमार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 376D (गैंगरेप), 376(2)(m) (रेप के दौरान गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाना) और 326A (एसिड अटैक) के तहत दोषी ठहराया।
सजा की अवधि मंगलवार को घोषित की गई।
अदालत ने दोनों दोषियों को IPC की धारा 376D के तहत 20 साल, धारा 376(2)(m) के तहत 10 साल और धारा 326A के तहत 12 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। इस तरह कुल 42 साल की कड़ी कैद की सजा हुई, जो एक के बाद एक (consecutively) चलेगी।
अदालत ने तीनों मामलों में प्रत्येक पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न भरने पर उन्हें हर मामले में अतिरिक्त 2 महीने की जेल काटनी होगी।
यह मामला 16 जुलाई 2017 का है, जब सिल्सुरी वेस्ट गांव में गस्काटा नदी के पास एक महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया और उस पर तेजाब जैसा खतरनाक केमिकल फेंका गया।
पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने 18 जुलाई 2017 को मारपारा पुलिस स्टेशन में IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें गैंगरेप, एसिड अटैक और हत्या जैसे आरोप शामिल थे।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, पीड़िता और उसकी साथी रंगोबी केकड़े और जंगली सब्जियां इकट्ठा करने के लिए गस्काटा धारा के पास जंगल में गई थीं, तभी उनका सामना आरोपियों से हुआ। आरोपी उस समय मिजोरम-बांग्लादेश सीमा के पास इलाके में BSF कैंप में तैनात थे।
पीड़िता ने गवाही दी कि दोनों आदमी उसे जबरन पास के सुपारी के बागान में ले गए, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसके चेहरे पर तेजाब जैसा खतरनाक केमिकल डाल दिया, जिससे वह बुरी तरह जल गई, उसका चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया और एक आंख की रोशनी चली गई। कोर्ट ने कहा कि घटना के समय पीड़िता की सहेली कुछ देर के लिए उस जगह से हट गई थी।
घटना के कुछ दिनों बाद, पीड़िता की साथी का शव अपराध वाली जगह के पास मिला।
पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक जांच से पता चला कि उसकी हत्या की गई थी।
जांच के दौरान, पुलिस को पीड़िता के कपड़ों और मृतका के शरीर से फोरेंसिक सबूत मिले।
लैब की जांच में हमले से जुड़े एक तेज़ाब जैसे खतरनाक पदार्थ के अंश मिले।
जांचकर्ताओं ने 181 बटालियन BSF कैंप के ड्यूटी रोस्टर की भी जांच की और पाया कि अपराध वाले दिन नीलांजन दास और दिनेश कुमार खाने-पीने का सामान पहुंचाने की ड्यूटी पर थे।
कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने 5 सितंबर, 2017 को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हुई पहचान परेड (टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड) के दौरान दोनों आरोपियों की सही पहचान की।
मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें मेडिकल एक्सपर्ट, जांच अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल थे।
कोर्ट ने पीड़िता के बयान पर काफी भरोसा किया और उसे एक जैसा और विश्वसनीय बताया।
कोर्ट ने माना कि पीड़िता के बयान की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट और वैज्ञानिक सबूतों से होती है, जिनसे तेज़ाब जैसे खतरनाक पदार्थ से लगी चोटों का पता चलता है।
हालांकि, कोर्ट ने रंगोबी की मौत के मामले में IPC की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप से दोनों जवानों को बरी कर दिया; रंगोबी का शव 27 जुलाई, 2017 को जंगल वाले इलाके से मिला था।
जज ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि उसकी मौत के लिए आरोपी ही जिम्मेदार थे, क्योंकि हत्या से उन्हें जोड़ने वाले हालात से जुड़े सबूतों की पूरी कड़ी नहीं मिल पाई थी।
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