मिज़ोरम
Mizoram: MPSC दफ्तर के बाहर छात्रों का धरना, निष्पक्ष भर्ती की मांग
Tara Tandi
11 Aug 2026 2:33 PM IST

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Aizawl आइजोल: सोमवार को मिज़ो ज़िरलाई पॉल (MZP) से जुड़े सैकड़ों छात्रों ने आइजोल में मिज़ोरम पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। वे कमीशन की एडमिनिस्ट्रेटिव और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार की मांग कर रहे थे।
प्रदर्शनकारियों ने MPSC ऑफिस के बाहर धरना दिया और अधिकारियों व कर्मचारियों को अंदर जाने से रोका। प्रदर्शन काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा, हालांकि जब कमीशन के कुछ अधिकारियों ने ऑफिस में घुसने की कोशिश की तो छात्रों और पुलिस के बीच थोड़ी झड़प हुई।
MZP ने कमीशन को मजबूत करने और उसकी कार्यक्षमता व विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रक्चरल सुधारों और अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की है। संगठन का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में बार-बार होने वाली कमियों ने उम्मीदवारों को प्रभावित किया है और कमीशन में उनका भरोसा कम किया है।
छात्रों ने 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) सिस्टम को लेकर भी बड़ी चिंता जताई। MZP का आरोप है कि कई उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कुछ उम्मीदवार, जो लिखित परीक्षा में पास हो गए थे, बाद में OTR पोर्टल के ज़रिए अधूरे डॉक्यूमेंट जमा करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिए गए।
संगठन ने मांग की कि मौजूदा OTR सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह पोस्ट-स्पेसिफिक (पद-विशिष्ट) और ज़रूरत-आधारित एप्लीकेशन फॉर्म लाए जाएं।
उन्होंने अधूरे OTR डॉक्यूमेंट अपलोड के कारण प्रभावित उम्मीदवारों को छूटे हुए डॉक्यूमेंट ऑफलाइन जमा करने का एक मौका देने की भी मांग की। यह मांग खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की थी, लेकिन बाद में OTR सिस्टम के ज़रिए अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट में कमियों के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया।
MZP के प्रेसिडेंट डॉ. सी. लालरेमरुआता ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, संगठन अपना आंदोलन तेज़ करेगा।
हालांकि, MPSC अधिकारियों ने OTR सिस्टम का बचाव करते हुए कहा कि इसे भर्ती एप्लीकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने और सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता व समानता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
कमिशन के अनुसार, OTR उम्मीदवारों को अपनी पर्सनल जानकारी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट एक बार अपलोड करने की सुविधा देता है, और बाद में भविष्य की एप्लीकेशन के लिए ये जानकारी अपने आप इस्तेमाल हो जाती है। अधिकारियों ने कहा कि यह सिस्टम बार-बार डेटा एंट्री को कम करता है, गलतियों को कम करता है और उम्मीदवारों को पोर्टल के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन और परीक्षा से जुड़ी जानकारी देखने की सुविधा देता है।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि देश भर में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन OTR सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को छोड़ने या ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने का अभी कोई औचित्य नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि ऐसे कदम का उन नियुक्तियों पर व्यापक असर पड़ सकता है जो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। MPSC ने बताया कि उसने 2025-26 के दौरान लगभग 50,000 आवेदनों पर काम किया और 2026-27 में पहले ही 20,000 से ज़्यादा आवेदनों को देख लिया है। उसका अनुमान है कि OTR डॉक्यूमेंट अधूरे अपलोड होने या आवेदन की समय-सीमा खत्म होने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिशों से लगभग 500 उम्मीदवार प्रभावित हुए होंगे।
आयोग ने आगे कहा कि जिन उम्मीदवारों के आवेदन अधूरे या देर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के कारण खारिज कर दिए गए थे, उनमें से कुछ ने गुवाहाटी हाई कोर्ट की आइजोल बेंच का रुख किया था। उसका कहना था कि जब मामला कोर्ट में लंबित हो, तो मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव करना सही नहीं होगा।
MZP ने कहा कि वह पिछले साल जून से ही आवेदकों को आ रही दिक्कतों के बारे में आयोग के सामने चिंताएं उठा रहा है। भर्ती आवेदनों को आसान बनाने वाले तरीके के तौर पर OTR का सैद्धांतिक रूप से समर्थन करते हुए, संगठन ने कहा कि मौजूदा सिस्टम इस्तेमाल करने में उतना आसान नहीं है और इससे उम्मीदवारों के बीच भ्रम पैदा हुआ है।
छात्र संगठन ने दावा किया कि आवेदकों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में हमेशा स्पष्ट निर्देश नहीं दिए जाते थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि कुछ उम्मीदवार वैध उम्मीदवारों की सूची में शामिल थे, उन्होंने लिखित परीक्षा दी और इंटरव्यू के चरण तक भी पहुँचे, लेकिन बाद में मैनुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें खारिज कर दिया गया क्योंकि OTR के ज़रिए अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट अधूरे पाए गए थे।
MZP ने MPSC से आग्रह किया कि वह ऑनलाइन पोर्टल की कमियों की ज़िम्मेदारी ले और प्रभावित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट से जुड़ी कमियों को ठीक करने का मौका दे। उसका कहना था कि ऑनलाइन सिस्टम की खामियों या सीमाओं के लिए आवेदकों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।
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