मिज़ोरम
मिज़ोरम: नाबालिग से हैवानियत पर सख्त सज़ा, दोषी को 20 साल की जेल
Tara Tandi
4 Aug 2026 2:06 PM IST

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Aizwal आइजोल: एक अधिकारी ने बताया कि मिजोरम के सेरछिप जिले की एक अदालत ने 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण' (POCSO) कानून के तहत एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने पर थेनज़ॉल के रहने वाले एक व्यक्ति को 20 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जूली लालरिनज़ामी ने 17 जुलाई को दोषी आरटी लालह्लिमपुइया को दोषी ठहराया था।
अदालत ने पिछले हफ़्ते सज़ा सुनाई और लालह्लिमपुइया को 20 साल की कठोर कैद और 2 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। अगर वह जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त जेल की सज़ा काटनी होगी।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, यह अपराध 2023 में हुआ था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ POCSO कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि लालह्लिमपुइया पर बच्चों के यौन उत्पीड़न का एक और मामला चल रहा है, जो अभी उसी अदालत में लंबित है।
यह सज़ा 2023 के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाई गई है, जबकि दूसरे मामले की कार्यवाही अभी भी चल रही है।
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