![नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की कैद नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की कैद](https://jantaserishta.com/h-upload/2023/08/27/3355825-representative-image.webp)
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मिजोरम के चम्फाई की एक विशेष अदालत ने 2019 में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के लिए 30 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। POCSO अदालत के विशेष न्यायाधीश सिल्वी ज़ोमुआनपुई राल्ते ने वानहरेलुइया को दोषी ठहराया और शनिवार को सजा की घोषणा की।
अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अधिकारियों ने बताया कि वानहरेलुइया ने 2019 में पूर्वी मिजोरम के चंफाई शहर के एक इलाके में नाबालिग को उसके घर के बाहर ले जाकर 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की थी।
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