पिछले हफ्ते, विशेष न्यायाधीश एचटीसी लालरिंचन ने रहमान को धन की हेराफेरी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में दोषी ठहराया था।
सोमवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया।
गुवाहाटी के रहने वाले रहमान ने सरकार के स्वामित्व वाली मिजोरम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन (एमएएमसीओ) में एक सलाहकार के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया था।
पिछले हफ्ते, विशेष न्यायाधीश एचटीसी लालरिंचन ने रहमान को धन की हेराफेरी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में दोषी ठहराया था।
सोमवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया।
गुवाहाटी के रहने वाले रहमान ने सरकार के स्वामित्व वाली मिजोरम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन (एमएएमसीओ) में एक सलाहकार के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया था।
उन्हें 2015 में MAMCO के पूर्व प्रबंध निदेशक, उनके सह-आरोपी लालरेमथांगा के साथ 268 लाख रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
लालरेमथांगा को इसी अदालत ने पिछले साल नवंबर में दोषी ठहराया था और पांच साल के कठोर कारावास के अलावा पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।