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एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
आइजोल: मिजोरम के लुंगलेई जिले की एक विशेष अदालत ने हेरोइन की तस्करी के लिए 26 वर्षीय म्यांमार नागरिक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मिजोरम राज्य उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार (14 जुलाई) को यह जानकारी दी।
विशेष अदालत (एनडीपीएस एक्ट) के न्यायाधीश एफ रोहलूपुइया ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मिजोरम उत्पाद शुल्क और मादक द्रव्य विभाग के प्रवक्ता पीटर जोमिंगथांगा ने बताया कि दोषी - बाविनुंगचुंग - म्यांमार के लीसेन गांव का निवासी है।
उन्होंने कहा, जहां दोषसिद्धि की घोषणा बुधवार को की गई, वहीं सजा की घोषणा गुरुवार (13 जुलाई) को की गई।
उन्होंने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 10 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बाविनुंगचुंग को फरवरी 2021 में मिजोरम-म्यांमार सीमा पर हनाथियाल जिले में तियाउ नदी के पास 762 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उसने विशेष अदालत को बताया कि वह मिजोरम में बेचने के लिए म्यांमार से हेरोइन की तस्करी करता था।
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Triveni
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