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मिज़ोरम के चर्च FCRA संशोधन बिल के खिलाफ उतरेंगे सड़क पर, 11 अगस्त को विरोध रैली का ऐलान
Mizoram : मिज़ोरम में नौ बड़े चर्चों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, 'काउंसिल ऑफ़ चर्चेस इन मिज़ोरम' (CCM) ने प्रस्तावित 'फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट' (FCRA) संशोधन बिल, 2026 के विरोध में 11 अगस्त को आइज़ोल में एक विरोध रैली करने की घोषणा की है।
चर्च संस्था ने इस प्रस्तावित कानून का कड़ा विरोध किया है। उनका आरोप है कि इसके कुछ प्रावधानों का विदेशी चंदा पाने वाले चर्चों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नागरिक समाज समूहों पर गंभीर असर पड़ सकता है।
यह विरोध प्रदर्शन संसद के चल रहे मॉनसून सत्र में बिल को पेश किए जाने से पहले हो रहा है।
आइज़ोल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, CCM के अध्यक्ष रेवरेंड डॉ. आर. लालबियाकलियाना ने आरोप लगाया कि मिज़ोरम सरकार ने प्रस्तावित कानून का विरोध करने में पर्याप्त सक्रियता नहीं दिखाई है।
उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित कानून लागू होने से राज्य सरकार पर सीधा असर शायद न पड़े, लेकिन अगर यह बिल कानून बन जाता है, तो चर्चों और नागरिक समाज संगठनों को गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है।
लालबियाकलियाना ने कहा, "जब तक प्रस्तावित बिल वापस नहीं लिया जाता, CCM अपना विरोध जारी रखेगा।"
चर्च संस्था के अनुसार, विरोध रैली सुबह 10:30 बजे ज़ारकावट और सिकुलपुइकोन से एक साथ शुरू होगी। दोनों जगहों से आए लोग वनपा हॉल के बाहर इकट्ठा होंगे, जहाँ एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
CCM ने अपने सदस्य चर्चों, अन्य ईसाई समुदायों, NGOs और आम जनता से इस प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया है जो प्रस्तावित संशोधन का विरोध करते हैं।
यह मानते हुए कि प्रस्तावित संशोधन ऊपर से देखने में उचित लग सकता है, लालबियाकलियाना ने कहा कि इसके प्रावधानों की बारीकी से जांच करने पर - खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में - प्रशासनिक दुरुपयोग की संभावना को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं।
CCM ने उन प्रावधानों पर विशेष चिंता जताई है जिनके तहत, अगर किसी संगठन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, तो अधिकारी विदेशी चंदे से खरीदी गई ज़मीन, संपत्ति और अन्य संपत्तियों को ज़ब्त कर सकेंगे।
मौजूदा FCRA ढांचे के तहत, अगर कोई संगठन विदेशी चंदे का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए करता पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और संपत्ति ज़ब्त की जा सकती है। हालांकि, CCM का दावा है कि प्रस्तावित संशोधन से ऐसी कार्रवाई का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
चर्च संस्था ने एक खास अथॉरिटी (प्राधिकरण) बनाने के प्रस्ताव पर भी आपत्ति जताई है, जिसे कथित तौर पर बिना न्यायिक वारंट या अदालत की निगरानी के चर्चों और NGOs की संपत्तियों को ज़ब्त करने, बेचने या निपटाने का अधिकार दिया जा सकता है। CCM प्रेसिडेंट ने दावा किया कि ऐसे प्रावधान उचित कानूनी प्रक्रिया को कमज़ोर कर सकते हैं और सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।
CCM के अनुसार, मिज़ोरम में अभी 19 संगठनों के पास FCRA लाइसेंस हैं, जिनमें से 'प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ़ इंडिया' और 'बैपटिस्ट चर्च ऑफ़ मिज़ोरम' राज्य के एकमात्र दो चर्च हैं जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं।
लालबियाकलियाना ने आगे दावा किया कि देश भर में FCRA लाइसेंस रखने वालों में ईसाई संगठनों की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत है, लेकिन उन्हें इस एक्ट के तहत रेगुलेट होने वाले कुल विदेशी योगदान का 55 से 60 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।
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