मिज़ोरम

मिजोरम: मुख्य कार्यकारी सदस्य बुद्ध लीला चकमा सहित 13 लोगों को दोषी ठहराया

Shiddhant Shriwas
24 July 2022 3:00 PM IST
मिजोरम: मुख्य कार्यकारी सदस्य बुद्ध लीला चकमा सहित 13 लोगों को दोषी ठहराया
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आइजोल। मिजोरम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने भ्रष्‍टाचार के मामले में शुक्रवार को पूर्व मंत्री और भाजपा के एकमात्र विधायक डॉ बुद्ध धन चकमा और चकमा स्वायत्त जिला परिषद (सीएडीसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य बुद्ध लीला चकमा सहित 13 लोगों को दोषी ठहराया। ये सभी चकमा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। डॉ. बीडी चकमा मिजोरम के इतिहास में भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए गए पहले विधायक हैं।

विशेष न्यायाधीश वनललेनमाविया द्वारा दोषी ठहराए गए अन्य लोगों में 2 कार्यकारी सदस्य (ईएम) और जिला परिषद (एमडीसी) के दो मौजूदा सदस्य और 3 पूर्व सीईएम शामिल हैं। बाकी पूर्व ईएम हैं। 13 चकमा नेताओं को विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) के साथ 13(2) के तहत दोषी ठहराया था। आदेश में कहा गया है कि जमानत बांड रद्द कर दिया गया।
चकमा (विधायक) ने कोर्ट रूम से बाहर आते हुए संवाददाताओं से कहा कि वह तुरंत गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। आदेश में कहा गया है कि कुल 137.10 लाख रुपए की हेराफेरी की गई और इन 13 लोगों द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि को अग्रिम वेतन के रूप में वापस ले लिया गया।
विडंबना यह है कि दोषियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले, जिसमें विधानसभा में भाजपा के एकमात्र विधायक शामिल थे, की शुरुआत भाजपा की राज्य इकाई के तत्कालीन महासचिव और वर्तमान अध्यक्ष वनलालहमुका ने राज्यपाल को लिखित शिकायत करके की थी। सीएडीसी में सत्ता में राजनीतिक दल तब सीईएम डॉ बीडी चकमा के नेतृत्व वाली कांग्रेस थी, जो बाद में विधायक के रूप में चुने गए और राज्य मंत्री बने।
बीडी चकमा बाद में भाजपा में शामिल हो गए और 2018 में राज्य के पहले भाजपा विधायक बनने के लिए विधायक चुने गए। वनलालमुआका की शिकायत के बाद राज्यपाल ने दक्षिणी मिजोरम के लवंगतलाई जिले के तत्कालीन उपायुक्त डॉ ए मुथम्मा के एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया।


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