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मेघालय : सरकार को राज्य में नुकसान पहुंचाने वाले कोयला संयत्रों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश

Shiddhant Shriwas
10 July 2022 10:01 AM GMT
मेघालय : सरकार को राज्य में नुकसान पहुंचाने वाले कोयला संयत्रों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मेघालय सरकार को राज्य में नुकसान पहुंचाने वाले कोयला संयत्रों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के तहत इलाका सुतंगा के पर्यावरण मुआवजे के रूप में अवैध कोयला कारखानों से पांच करोड़ पांच लाख 20 हजार रुपये की वसूली करने का भी निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति बी अमित स्टालेकर (न्यायिक सदस्य) और सैबल दासगुप्ता की अध्यक्षता वाली कोलकाता में एनजीटी की पूर्वी क्षेत्र की पीठ ने अपने आदेश में उल्लेख किया और कहा, हम इस बात से हैरान हैं कि राज्य जो अपने लोगों के कल्याण का संरक्षक है, वह पर्यावरण कानूनों के उल्लंघनकर्ताओं का समर्थन कर रहा है। राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में आपत्तिजनक कोयला संयंत्र अधिसूचना से बहुत पहले स्थापित किए गए थे और संचालन की सहमति दी गई थी और इसलिए इन संयंत्रों के खिलाफ निहित अधिकार प्राप्त कर लिया और इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
हालांकि, ग्रीन कोर्ट ने राज्य सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि किसी भी कार्रवाई को 'पूरी तरह से गलत धारणा' के रूप में नहीं लिया जा सकता है और कहा कि यह अनुमान पर्यावरण कानूनों की गलत धारणा और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की कठोरता पर भी आधारित है। एनजीटी ने राज्य सरकार को पूर्वी जयंतिया हिल्स में इन कोयला संयंत्रों के खिलाफ निर्धारित पर्यावरण और अन्य मानदंडों का पालन करने के लिए कार्रवाई करने के लिए चार महीने का समय दिया है।


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