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मिज़ोरम : कोलासिब जिला बावरहसाप (उपायुक्त) पु जॉन एलटी सांगा ने आज कोलासिब जिले में कुत्ते के मांस की खपत पर प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित नोटिस जारी किया। "निदेशक, एएच एंड वेटी विभाग, आइजोल से प्राप्त एक पत्र के अनुसार, मिजोरम वध (संशोधन) अधिनियम 2020 की धारा 2 (ए) में मानव उपभोग के लिए अनुमति वाले जानवरों में कुत्तों को शामिल नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक) और खाद्य योजक) विनियम 2011 (2.5.1) में कुत्तों को उन जानवरों में शामिल नहीं किया गया है जिनका मानव उपभोग के लिए वध किया जा सकता है।
"इसलिए, कोई भी किसी भी भोजन या सभा में कुत्ते का मांस नहीं खाएगा।
"इस सरकारी नोटिस का अनुपालन कोलासिब जिले के भीतर किया जाना है।
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