मिज़ोरम

Mizoram में ड्रग्स पर वार: 21 महीनों में 13 हजार से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी – मंत्री

Tara Tandi
18 Dec 2025 10:20 AM IST
Mizoram में ड्रग्स पर वार: 21 महीनों में 13 हजार से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी – मंत्री
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Aizawl आइजोल: एक मंत्री ने बुधवार को बताया कि मिजोरम एक्साइज और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जनवरी 2024 से इस साल सितंबर तक 21 महीनों में ड्रग्स और शराब से जुड़े मामलों में कम से कम 13,256 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 100 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
राज्य के एक्साइज और नारकोटिक्स मंत्री लालघिंगलोवा हमार ने कहा कि डिपार्टमेंट ने इसी अवधि के दौरान नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत 1,016 मामले और मिजोरम शराब (निषेध) एक्ट, 2025 के तहत 12,047 मामले दर्ज किए।
हमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, "NDPS एक्ट के तहत ड्रग तस्करी और संबंधित अपराधों के लिए कुल 1,563 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 10,906 अन्य लोगों को मिजोरम शराब (निषेध) एक्ट के तहत अवैध शराब बेचने, बनाने, आयात करने या अवैध रूप से शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।"
उन्होंने कहा कि ड्रग्स और शराब के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोगों में 100 विदेशी नागरिक शामिल थे, जिनमें से ज़्यादातर म्यांमार के थे।
इसके अलावा, राज्य के दक्षिणी हिस्से में तीन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (ADC) क्षेत्रों में मिजोरम एक्साइज एक्ट, 1973 के तहत शराब से जुड़े 826 मामलों में 787 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
हमार के अनुसार, डिपार्टमेंट ने 21 महीने की अवधि के दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की, जिसमें 80.594 किलोग्राम हेरोइन, 425.144 किलोग्राम मेथामफेटामाइन, 1.193 किलोग्राम अफीम और 801 किलोग्राम गांजा शामिल है।
उन्होंने कहा कि जब्त की गई ज़्यादातर ड्रग्स, खासकर जो बड़ी मात्रा में बरामद हुई थीं, उन्हें मिजोरम से बाहर ले जाने का इरादा था।
मुख्यमंत्री लालदुहोमा के नेतृत्व वाली ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार के दिसंबर 2023 में सत्ता संभालने के बाद से दो सालों में एक्साइज डिपार्टमेंट ने 71.64 करोड़ रुपये की ड्रग्स नष्ट कीं।
हमार ने कहा कि डिपार्टमेंट ने बड़ी मात्रा में अवैध देसी शराब, इंडियन-मेड फॉरेन लिकर (IMFL), आयातित विदेशी शराब, बीयर और अवैध फ्रूट वाइन भी जब्त की। मिजोरम एक ड्राई स्टेट है, जहाँ मिजोरम शराब (निषेध) अधिनियम के तहत शराब का निर्माण, सेवन, बिक्री और आयात प्रतिबंधित है।
मार्च में, मिजोरम विधानसभा ने 2019 में मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) सरकार के दौरान लाए गए निषेध कानून में एक संशोधन बिल पास किया। यह संशोधन विशेष रूप से स्थानीय रूप से उत्पादित कृषि और बागवानी उत्पादों से बनी वाइन और फ्रूट बीयर के निर्माण, बिक्री और आपूर्ति की अनुमति देता है।
बिल में घरेलू और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और पर्यटकों को विशेष शराब परमिट देने का भी प्रस्ताव है।
हमार ने कहा कि संशोधित मिजोरम शराब (निषेध) नियम अक्टूबर में आधिकारिक गजट में प्रकाशित किए गए थे, और सरकार ने स्थानीय वाइन और फ्रूट बीयर के निर्माण, बिक्री और आपूर्ति के लिए लाइसेंस जारी करने की देखरेख के लिए आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ड्रग तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। कर्मचारियों की कमी के बावजूद, आबकारी विभाग के अधिकारी इस खतरे से निपटने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।
हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिक समाज समूहों के सामूहिक प्रयासों के बावजूद राज्य अभी भी ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है।
हमार के अनुसार, इस साल जनवरी से अब तक ड्रग्स के दुरुपयोग के कारण 88 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 14 महिलाएं शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा यंग मिजो एसोसिएशन (YMA) के सहयोग से सितंबर में 'जेरिको ऑपरेशन' के तहत ड्रग तस्करी और लत पर शुरू की गई चार महीने की कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम मिले हैं।
उन्होंने दावा किया कि इस ऑपरेशन के कारण राज्य में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की आपूर्ति में लगातार कमी आई है।
हमार ने यह भी कहा कि सरकार ने NGOs और एक चर्च के सहयोग से जून में आइजोल के पास ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक डीटॉक्सिफिकेशन सेंटर स्थापित किया है।
उन्होंने आगे कहा कि 2024 में तीन नए जिलों - सैतुअल, ख्वाजावल और हनहथियाल - में आबकारी और नारकोटिक्स स्टेशन खोले गए।
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