मिज़ोरम

जबरन वसूली मामले में सीबीआई ने एनआईए अधिकारियों को निलंबित किया

Shiddhant Shriwas
4 May 2023 7:20 AM GMT
जबरन वसूली मामले में सीबीआई ने एनआईए अधिकारियों को निलंबित किया
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एनआईए अधिकारियों को निलंबित किया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विशाल गर्ग और इंस्पेक्टर राजीब खान पर इम्फाल में तीन निवासियों से 60 लाख रुपये की जबरन वसूली करने का मामला दर्ज किया है।
अधिकारी लोगों को पूछताछ के बहाने बुला रहे थे और कथित तौर पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उनसे रंगदारी वसूल रहे थे।
सीबीआई ने सुधांशु शेखर शुक्ला, उप-अधीक्षक, प्रशासनिक, एनआईए मुख्यालय, नई दिल्ली से एक शिकायत प्राप्त करने के बाद दो अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसकी एक प्रति अब प्राथमिकी का हिस्सा है।
सीबीआई ने उप अधीक्षक (एनआईए में प्रशासन) सुधांशु शेखर शुक्ला की शिकायत मिलने के बाद आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 388 (जबरन वसूली) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
सूत्रों के अनुसार, मणिपुर के निवासियों को एनआईए के मामलों में झूठा फंसाने की धमकी देकर कथित रूप से भारी मात्रा में धन इकट्ठा करने के आरोप में सीबीआई ने इंफाल में तैनात एक निलंबित एनआईए एसपी विशाल गर्ग और इंस्पेक्टर राजीब खान के परिसरों की तलाशी ली।
एजेंसी ने हरियाणा के फरीदाबाद में गर्ग और मणिपुर के इंफाल में खान के आवास सहित तीन स्थानों पर तलाशी ली और 'आपत्तिजनक' रिकॉर्ड जब्त किए। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई उन लोगों को भी नोटिस जारी करेगी, जिन पर कथित रूप से इन अधिकारियों को पैसे देने के लिए दबाव डाला गया।
सीबीआई ने आतंकवाद-रोधी एजेंसी एनआईए के एक संदर्भ के बाद मामले की जांच अपने हाथ में ली, जिसने इन अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक जांच की थी और निष्कर्ष निकाला था कि खान कथित रूप से गर्ग की ओर से धन एकत्र कर रहा था।
शिकायतकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार, एनआईए की आंतरिक जांच से पता चला है कि गर्ग 9 मार्च, 2022 को मणिपुर के भूमिगत संगठनों के सदस्यों के आरोपों को लेकर दर्ज एक प्राथमिकी की जांच की निगरानी कर रहे थे। एनआईए ने यह केस इंस्पेक्टर तुषार बिष्ट को सौंपा था।
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