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POCSO एक्ट के तहत दो को 20 साल की जेल
जीरो: अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने शनिवार को दो लोगों को पॉक्सो कानून के तहत 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
आरोपी गोडक तमिन को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया है, गोदक सप्पी को अधिनियम की धारा 17 के तहत अपराध को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया गया है।
न्यायाधीश जवेप्लु चाई ने प्रत्येक दोषियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
लड़की के पिता ने 28 मई, 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि '29 जनवरी, 2021 की रात को गोदक तमीन ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेडम गांव में गोदक सप्पी के घर में जबरदस्ती बलात्कार किया, जहां पीड़िता को सप्पी ने बुलाया था. उसके साथ रहने के लिए।
प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने राग थाने में धारा 376 (2) (i) IPC, r/w धारा 6 POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
जांच पूरी होने पर, आईओ ने 4 सितंबर, 2021 को दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।
Shiddhant Shriwas
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