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Bengaluru बेंगलुरू: वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खांडरे ने बेंगलुरू Bengaluru के पूर्वी तालुका के आर पुरम होबली के कोट्टनूर के सर्वे नंबर 48 में वन विभाग को सौंपी गई 22 एकड़ 8 गुंटा भूमि पर पुनः कब्ज़ा करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बेंगलुरू शहर में हरित आवरण बढ़ाने के लिए वर्ष 1999-2000 में कोट्टनूर गांव के सर्वे नंबर 48 में 22.08 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण विकसित करने के लिए यह भूमि वन विभाग को सौंपी गई थी। लेकिन मंत्री ने विभाग के उन पूर्व अधिकारियों पर नाराजगी जताई है जो इस भूमि पर कब्ज़ा करने और वनों की खेती करने में विफल रहे हैं।
पाहानी (आर.टी.सी.) में दर्ज है कि वन विभाग Forest Department को आवंटित 22.08 एकड़ भूमि में से 13 एकड़ भूमि तत्कालीन बेंगलूरु शहर जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक आर.एच.एस.(2) 44/82-83 दिनांक 25 जनवरी 2000 के अनुसार वन विभाग को सौंपी गई है। ईश्वर खंड्रे ने एक नोट भी जारी किया है, जिसमें अधिकारियों को इस भूमि का नक्शा प्राप्त करने तथा शेष 9 एकड़ के दस्तावेज तैयार करने तथा लगभग 700 करोड़ रुपये की भूमि को वन विभाग के कब्जे में लेने के लिए 64(ए) प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। वन मंत्री बनने के बाद ईश्वर खंड्रे ने 2006 में कोट्टनूर गांव के सर्वे क्रमांक 47 में वन विभाग को आवंटित अतिक्रमित 17 एकड़ 34 गुंटा भूमि को पुनः प्राप्त किया तथा यहां वनस्पति उद्यान तथा पक्षी अभयारण्य बनाने की आधारशिला रखी। वन विभाग को आवंटित इस भूमि को 17 वर्ष बाद जनवरी 2023 में तत्कालीन उप प्रभागीय अधिकारी एमजी शिवन्ना और तहसीलदार अजीत राय ने एकतरफा तरीके से 'सरकारी भूमि' में बदल दिया। उन्होंने वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की मदद करने की कोशिश की।
उन्होंने तत्कालीन सहायक आयुक्त और तहसीलदार के खिलाफ वन भूमि को अवैध रूप से राजस्व में परिवर्तित करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत दो वरिष्ठ केएएस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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Triveni
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