मेघालय

पश्चिम जयंतिया हिल्स में यौन उत्पीड़न के आरोप में दो को आरआई के साथ सजा

Shiddhant Shriwas
1 July 2022 3:46 PM GMT
पश्चिम जयंतिया हिल्स में यौन उत्पीड़न के आरोप में दो को आरआई के साथ सजा
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पश्चिमी जयंतिया हिल्स में जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत और विशेष न्यायाधीश की अदालत (पॉक्सो अधिनियम) द्वारा दो अलग-अलग मामलों में दो व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था।

17 नवंबर, 2016 को एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोपी मुर्तिबियांग सुरोंग को पश्चिम जयंतिया हिल्स में जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कल 12 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई और अमलारेम के संबंध में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस स्टेशन मामला संख्या 18(11)2016 यू/एस 376 आईपीसी। एफआईआर 18 नवंबर 2016 को दर्ज की गई थी।

नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की अदालत ने एक फ्रांसिस सुचियांग को जोवाई पुलिस थाना मामला संख्या 39(02)2018 यू/एस 506 आईपीसी आर/डब्ल्यू धारा 7/8 के संबंध में दोषी ठहराया। पॉक्सो एक्ट।

उन पर नवंबर, 2017 से नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप था और प्राथमिकी 27 फरवरी, 2018 में दर्ज की गई थी।

कोर्ट ऑफ स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट), वेस्ट जयंतिया हिल्स ने पिछले 28 जून को आरोपी फ्रांसिस सुचियांग को दोषी पाया और उसे पॉक्सो एक्ट के तहत चार साल के कठोर कारावास (आरआई) के साथ 6000 रुपये का जुर्माना और भुगतान न करने की सजा सुनाई। जुर्माने का 2 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। उन्हें आईपीसी के तहत 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था और जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर एक महीने के साधारण कारावास से गुजरना होगा।

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