मेघालय

एनजीएच में रेप के आरोप में दो को जेल

Ritisha Jaiswal
4 Nov 2022 9:42 AM GMT
एनजीएच में रेप के आरोप में दो को जेल
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उत्तरी गारो हिल्स के दो व्यक्ति जो अलग-अलग बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के मामलों में शामिल थे, को उसी जिले की एक अदालत ने जेल की सजा काटने के लिए दोषी ठहराया है।

उत्तरी गारो हिल्स के दो व्यक्ति जो अलग-अलग बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के मामलों में शामिल थे, को उसी जिले की एक अदालत ने जेल की सजा काटने के लिए दोषी ठहराया है।


दोनों व्यक्तियों को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), एम स्केमलॉन ने दोषी ठहराया था।

आरोपी जसेंग डी शिरा को जहां अपनी सौतेली बेटी से बलात्कार करने के आरोप में 2000 रुपये के जुर्माने के साथ कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, वहीं अन्य आरोपी तपन राय को 1 साल 6 महीने 10 दिन के साधारण कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इतनी ही रकम, अपनी दस साल की बेटी से रेप के प्रयास के लिए।

पहला आरोपी- तपन राय मेंदीपाथर पुलिस स्टेशन के तिलपारा का रहने वाला था, जबकि जसेंग डी शिरा उसी जिले के खरकुट्टा थाना अंतर्गत नामराम गांव का रहने वाला था।

सोर्स आईएएनएस


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