मेघालय

तुरा पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई

Bhumika Sahu
8 Jun 2023 11:13 AM GMT
तुरा पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई
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यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
तुरा: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) अदालत ने तुरा में वेस्ट गारो हिल्स के मैदानी क्षेत्र के एक बलात्कार के आरोपी को 20 साल की कैद और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह घटना 24 मार्च 2014 को टिकरीकिला में हुई थी, जब आरोपी रमजान अली ने एक नाबालिग लड़की का उसके घर के अंदर यौन उत्पीड़न किया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मामला दर्ज कर लिया गया।
महिला पुलिस निरीक्षक उषा सिंघा द्वारा की गई जांच में अली को तुरा में POCSO कोर्ट के एक विशेष न्यायाधीश ने दोषी ठहराया। आदेश में कहा गया है कि आरोपी को अदालत द्वारा लगाए गए 20,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
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