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CBI से सहमति वापस
पूर्वोत्तर राज्य मेघालय मामलों की जांच के लिए CBI से सहमति वापस लेने वाला देश का नौवां राज्य बन गया है। सीबीआई (CBI) को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 नियंत्रित करता है और किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना जरूरी है।
बता दें कि राज्य आमतौर पर अपने राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच करने में सीबीआई की सहायता करने के लिए आम सहमति देते हैं। यह डिफ़ॉल्ट रूप से सहमति है अन्यथा सीबीआई को हर मामले में राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, यहां तक कि छोटे कार्यों के लिए भी।
इसका मतलब है कि सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों से जुड़े कोई भी नए मामले दर्ज नहीं कर पाएगी। राज्य में प्रवेश करने वाले CBI अधिकारी राज्य में प्रवेश करते ही एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों को खो देंगे, यदि उन्हें राज्य की सरकार से अनुमति नहीं मिली हो।
इन राज्यों ने वापस ली सहमति
मेघालय से पहले, आठ अन्य राज्य जिन्होंने CBI से सहमति वापस ले ली थी, जिसमें पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और केरल। गौर हो कि सहमति वापस लेने वाला पहला राज्य मिजोरम था जिसने 2015 में ऐसा किया था।
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