मेघालय
सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, अब 21 जुलाई को होगी सोनम रघुवंशी की जमानत पर जिरह
Tara Tandi
14 July 2026 4:57 PM IST

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Meghalaya मेघालय: सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को मेघालय सरकार की उस अर्ज़ी पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख़ तय की, जिसमें सोनम रघुवंशी को मिली ज़मानत को चुनौती दी गई है। सोनम पर पिछले साल मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है।
जस्टिस एम एम सुंदरेश और पी बी वराले की बेंच ने यह तारीख़ तब तय की, जब मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जल्द सुनवाई की मांग की। आरोपी के वकील ने मामले को अगले हफ़्ते लिस्ट करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद बेंच ने इसे 21 जुलाई के लिए पोस्ट कर दिया।
मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी को जून 2025 में गिरफ़्तार किया गया था, जब पुलिस ने आरोप लगाया था कि उसने पैसे के फ़ायदे के लिए अपने पति, बिज़नेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या के लिए किराए के हमलावरों के साथ साज़िश रची थी।
यह जोड़ा 23 मई, 2025 को सोहरा में छुट्टियां मनाते समय लापता हो गया था। राजा की लाश 2 जून को एक गहरी खाई से मिली, जिससे एक हाई-प्रोफ़ाइल मर्डर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। 9 जुलाई को पहले हुई सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था कि वह इस कानूनी मुद्दे को बड़ी बेंच को भेज सकता है कि क्या अरेस्ट मेमो में टाइपिंग की गलती, खासकर गलत कानूनी नियम का ज़िक्र, अरेस्ट को अमान्य करने और बेल देने को सही ठहराने के लिए काफी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या मेघालय हाई कोर्ट का सोनम रघुवंशी की बेल को इस आधार पर बरकरार रखना सही था।
3 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बेल देने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया था। मेघालय हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 27 अप्रैल के बेल देने के आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा था कि पुलिस अरेस्ट के सही लिखित आधार नहीं दे पाई है। उसने कहा कि अरेस्ट मेमो में "पूरी तरह से समझदारी का इस्तेमाल न करना" दिखाया गया है क्योंकि इसमें भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103(1) के बजाय सेक्शन 403 का ज़िक्र किया गया था, जो मर्डर की सज़ा से जुड़ा है। राज्य ने कहा है कि गलत नियम एक क्लर्क की गलती थी और तर्क दिया कि ऐसी गलती से गिरफ्तारी को अमान्य नहीं किया जाना चाहिए या हत्या के मामले में आरोपी को ज़मानत का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।
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