मेघालय
Meghalaya में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर सख्ती, टैक्स नियमों में बदलाव
Tara Tandi
17 Jun 2026 3:51 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: टैक्स नियमों के पालन में कमी के कारण हो रहे रेवेन्यू के नुकसान को देखते हुए, मेघालय सरकार ने विभागों, सरकारी संस्थाओं और दूसरी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर को पेमेंट करते समय टैक्स कटौती के नियमों का सख्ती से पालन करें।
यह कदम तब उठाया गया जब ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें सरकारी दफ्तर कॉन्ट्रैक्ट का काम और खरीद-फरोख्त तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को 'टैक्स एट सोर्स' (TDS) काटने के लिए अधिकृत संस्था के तौर पर रजिस्टर नहीं कराया था।
अधिकारियों ने पाया कि पेमेंट जारी करने से पहले अक्सर ज़रूरी टैक्स कटौती नहीं की जा रही थी।
अधिकारियों ने कहा कि इस चूक के कारण ऐसी स्थिति बन रही थी जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को सरकारी फंड तो मिल जाता था, लेकिन वे उससे जुड़ा टैक्स जमा नहीं कर पाते थे, जिससे राज्य के रेवेन्यू कलेक्शन पर असर पड़ता था।
इसके जवाब में, जिन विभागों, सोसायटियों और एजेंसियों ने ज़रूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द GST रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है।
नए निर्देशों के तहत, 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई ऑर्डर से जुड़े पेमेंट पर 2% टैक्स कटौती ज़रूरी है। ऐसी कटौतियों की जानकारी अगले महीने की 10 तारीख तक GSTR-7 रिटर्न के ज़रिए अपलोड करनी होगी।
2.5 लाख रुपये से कम कीमत वाले ट्रांज़ैक्शन, जिन पर टैक्स कटौती के नियम लागू नहीं होते, उनके लिए भी विभागों को तय रिपोर्टिंग फॉर्मेट का इस्तेमाल करके टैक्स कमिश्नर के ऑफिस को ज़रूरी जानकारी देनी होगी।
सरकार ने एक शर्त भी लागू की है जिसके तहत किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए विचार किए जाने से पहले कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर को सुपरिटेंडेंट ऑफ़ टैक्सेस से वैध 'टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट' (TCC) जमा करना होगा।
यह दस्तावेज़ इस बात का सबूत होगा कि पिछली टैक्स देनदारियां चुका दी गई हैं।
आदेश में यह साफ किया गया है कि इन निर्देशों का पालन न करने से होने वाले वित्तीय नुकसान के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
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