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शिलांग : मेघालय के छह विधायकों, जिनमें से दो वर्तमान विधायक हैं, के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। उनमें से एक उपमुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। मेघालय के उच्च न्यायालय ने 9 नवंबर, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के निपटान की निगरानी के लिए नामित अदालतों के संबंध में स्वप्रेरणा से मामला दर्ज किया था।
उच्च न्यायालय द्वारा 23 मई को अपडेट किए गए एक बयान में कहा गया है कि पूर्वी खासी हिल्स जिले में चार सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।
पूर्व विधायक बिंदो एम लानोंग के खिलाफ मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में हो रही है। इस मामले में 21 फरवरी 2013 को एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके खिलाफ कथित अपराध 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत हैं। 20 अप्रैल 2014 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था और 17 नवंबर 2021 को आरोप तय किए गए थे। अपडेट के अनुसार, मामले की वर्तमान स्थिति सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों की जांच के लिए है और तीन महीने में मुकदमा पूरा होने की उम्मीद है। नौ साल से अधिक समय से चल रहे इस मामले में दो साल से कम की सजा का प्रावधान है।
पूर्व विधायक डेबोरा सी मारक के खिलाफ शिलांग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला लंबित है। 2015 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 171एफ और 506 के तहत कथित अपराधों के लिए 16 फरवरी 2013 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में अधिकतम जेल की अवधि सात साल हो सकती है। मारक के खिलाफ मामले में आरोप पत्र 31 अक्टूबर 2014 को दाखिल किया गया था, जबकि आरोप 29 जनवरी 2021 को तय किए गए थे। आठ साल पुराने इस मामले में मुकदमा, जो अभी साक्ष्य के स्तर पर है, 10-12 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अम्परीन लिंगदोह के खिलाफ शिलांग के विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) की अदालत में मामला चल रहा है। 25 जून 2020 को विशेष सीबीआई मामला संख्या 2/2020 में उनके खिलाफ आरोपित अपराध आईपीसी की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 और 201 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत हैं। इस मामले में अधिकतम सजा 10 साल हो सकती है। इस मामले में आरोप 24 अगस्त 2022 को तय किए गए थे। तीन साल पुराना मामला साक्ष्य के स्तर पर है और चार साल में मुकदमा पूरा होने की उम्मीद है।
पूर्व विधायक मोहेंद्रो रापसांग के खिलाफ भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में एक आपराधिक मामला लंबित है। उनके खिलाफ 2022-23 में धारा 427, 447, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पांच महीने पुराने इस मामले में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। आरोप पत्र 31 अक्टूबर 2023 को दाखिल किया गया था और मामले की वर्तमान स्थिति "आरोपी की उपस्थिति" है। पश्चिम जैंतिया हिल्स जिले में पूर्व विधायक जूलियस किटबोक दोरफांग के खिलाफ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), जोवाई की अदालत में मामला लंबित है। 24 दिसंबर 2016 को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(सी)(आई) और 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करते हुए आरोप पत्र 8 फरवरी, 2017 को दाखिल किया गया था और 7 जून को आरोप तय किए गए थे। पांच साल से लंबित यह मामला साक्ष्य के स्तर पर है। मुकदमे के पूरा होने में एक साल का समय लगने की उम्मीद है। एक अन्य मौजूदा विधायक संजय ए संगमा के खिलाफ भी वेस्ट गारो हिल्स के तुरा में विशेष न्यायाधीश की अदालत में मामला लंबित है। इस मामले में पीसी एक्ट की धारा 12 और 13 के तहत 2 अगस्त, 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। आरोप पत्र 2 अगस्त, 2023 को दाखिल किया गया था। मामला आरोप पर विचार के चरण में है और सात महीने पुराने इस मामले में मुकदमे के पूरा होने में एक साल का समय लगने की उम्मीद है।
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Renuka Sahu
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