मेघालय

शिलांग चाकूबाजी केस: आरोपी को 4 साल से अधिक की जेल

Tara Tandi
3 Nov 2026 7:48 PM IST
शिलांग चाकूबाजी केस: आरोपी को 4 साल से अधिक की जेल
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शिलांग: शिलांग की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 2012 की चाकूबाजी की घटना के लिए चार साल, 10 महीने और एक दिन की जेल की सजा सुनाई है। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में हुई इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
आरोपी चार्ल्स मारबनियांग को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी. लैतमन की अदालत ने 22 अक्टूबर, 2026 को दोषी ठहराया। यह मामला सदर पुलिस स्टेशन के केस नंबर 174(10) वर्ष 2012 से जुड़ा है।
3 नवंबर को पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह घटना 8 अक्टूबर, 2012 को हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि मारबनियांग ने शिकायतकर्ता के भाई को चाकू मार दिया है। बाद में पीड़ित की चोटों के कारण मौत हो गई।
घटना के बाद, सदर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 भाग-I के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद मारबनियांग को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने जुलाई 2013 में IPC की धारा 302 के तहत चार्जशीट दाखिल की।
अदालत ने मारबनियांग को IPC की धारा 304 भाग-I के तहत दोषी ठहराया। उसे चार साल, 10 महीने और एक दिन की शेष सजा काटनी होगी, जिसमें वह समय भी शामिल है जो वह पहले ही जेल में बिता चुका है (एक महीना और 29 दिन)।
उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
इस मामले की जांच अंडर-सब-इंस्पेक्टर आर. रानी ने की थी, जो वर्तमान में शिलांग के मावदियांगदियांग आउटपोस्ट में तैनात हैं।
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