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मेघालय : लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना के दौरान शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 4 जून को शिलांग में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर और जिला मजिस्ट्रेट एससी साधु ने इसकी घोषणा की। 23 मई को राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक के बाद, पूर्वी खासी हिल्स जिले के।
राजनीतिक दलों ने इन प्रतिबंधों का पालन करने का वादा किया है। इन उपायों में मतगणना पूरी होने और परिणाम घोषित होने तक मतगणना केंद्र परिसर के भीतर जुलूस और नारेबाजी पर प्रतिबंध शामिल है। मतगणना स्थल पर लाउडस्पीकर और राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार के उत्सव पर भी प्रतिबंध है।
इसके अलावा, मतगणना केंद्र के एक किलोमीटर के दायरे में लाठी, डंडे, आग्नेयास्त्र ले जाने और जुलूस या बड़ी सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतगणना के दिन सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ना और फेंकना सख्त वर्जित है।
परिणाम घोषित होने के बाद पूर्वी खासी हिल्स जिले के भीतर उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी विजय जुलूस या रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, रिटर्निंग ऑफिसर से चुनाव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए केवल दो व्यक्ति ही विजयी उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ जा सकते हैं। मतगणना हॉल के अंदर केवल वैध आईडी कार्ड या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी कार पास वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मतगणना परिसर में मोबाइल फोन और कैमरे भी प्रतिबंधित हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से 6 जून 2024 को शाम 4 बजे तक लागू रहेगा।
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SANTOSI TANDI
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