मेघालय

13 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में एक दोषी करार

Tulsi Rao
14 Oct 2022 2:51 PM IST
13 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में एक दोषी करार
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क।

वेस्ट खासी हिल्स के कोर्ट ऑफ स्पेशल जज (POCSO) ने मई 2017 में सोहपारू, वेस्ट खासी हिल्स की एक 13 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न के लिए एक इमानुएल मारविन को बुधवार को दोषी ठहराया है।

फैसले के अनुसार, उन्हें पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग- I के तहत एक अन्य अपराध के लिए दोषी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। कठोर कारावास का।

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