मेघालय: उबर को दोपहिया टैक्सी सेवा के संचालन से किया प्रतिबंधित
शिलांग: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) ने शुक्रवार को जिले में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से टैक्सी सेवाओं के रूप में चलने वाले दोपहिया (बाइक और स्कूटर) पर प्रतिबंध लगा दिया।
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बोर्ड के कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उप धारा (1) के अनुसार, टैक्सी सेवा के रूप में संचालित दो पहिया वाहन ऑनलाइन या ऑफलाइन विधि का लाभ उठा रहे हैं जैसे रैपिडो, उबर आदि, मोटर साइकिल के उपयोग के साथ यात्रियों को फेरी लगाने के उद्देश्य से चलना प्रतिबंधित है।
इसमें यह भी कहा गया है कि उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच, प्रगतिशील जन समूह थमा यू रंगली जुकी (टीयूआर) ने जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ऐप आधारित बाइक टैक्सियों के लिए मोटरसाइकिल के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश पर नाराजगी व्यक्त की है।
टीयूआर ने कहा, 'ऐसे समय में जब बेरोजगारी दर बढ़ रही है, ऐसे में एप आधारित टैक्सी सेवा कई बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की तरह आई है। इससे युवा रोजी-रोटी कमाने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं।"
"यह सरकार राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पाई है। हम मांग करते हैं कि मेघालय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी ऐप-आधारित सेवाओं के ड्राइवरों को पीएफ, बीमा और सवैतनिक अवकाश भत्ते सहित कंपनियों से सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हों, "टीयूआर ने कहा।