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DC कार्यालय पर धारा 163 लागू
Meghalaya: मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले में अधिकारियों ने खलीहरियात स्थित डिप्टी कमिश्नर के दफ़्तर परिसर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह कदम एक विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया है, जिससे कथित तौर पर सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई थी।
ज़िला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार द्वारा 20 मई को जारी आदेश में कहा गया है कि JSU, JNC के सदस्यों और समर्थकों के साथ-साथ दाइस्टोंग इलाके के ग्रामीणों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ़्तर परिसर के अंदर प्रदर्शन किया।
प्रशासन के अनुसार, प्रदर्शनकारी कथित तौर पर आंदोलन के दौरान दफ़्तर की इमारत में घुस गए, जिससे परिसर के भीतर तनाव और अशांति फैल गई।
अधिकारियों ने बताया कि इस स्थिति से सरकारी दफ़्तरों के सामान्य कामकाज पर असर पड़ा और सार्वजनिक शांति व सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गईं। प्रशासन ने आगे कहा कि ऐसी घटनाओं से सरकारी कामकाज में रुकावट, सार्वजनिक अशांति, क़ानून-व्यवस्था की समस्याएँ और सरकारी संपत्ति को संभावित नुक़सान हो सकता है।
इस घटना के बाद, ज़िला मजिस्ट्रेट ने तत्काल प्रभाव से डिप्टी कमिश्नर के दफ़्तर की सीमा के भीतर पाँच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। यह आदेश एकतरफ़ा (ex parte) रूप से लागू किया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
अधिसूचना में यह चेतावनी भी दी गई है कि जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य संबंधित क़ानूनी प्रावधानों के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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