मेघालय
Meghalaya: सोहरा टूरिस्ट स्पॉट पर विवाद के बाद निषेधाज्ञा लागू
Tara Tandi
6 Aug 2026 12:55 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: मेघालय सरकार ने सोहरा सिविल सब-डिविजन में चार प्रमुख पर्यटन स्थलों के मैनेजमेंट और मालिकाना हक को लेकर बढ़ते विवाद के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
सोहरा सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट मार्क ए. चालम द्वारा 4 अगस्त को जारी यह आदेश पुलिस और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से मिली उन रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें बताया गया था कि वेइसॉवडोंग फॉल्स, डैनथलेन फॉल्स, मावासावा फॉल्स और अर्लियांग रियाट व्यू पॉइंट को लेकर तनाव बढ़ गया है। इस विवाद में हिमा सोहरा के तहत आने वाले लाइतडुह, उमलाई, मावफू और लाइतलिंडोप गांव शामिल हैं।
प्रशासन के अनुसार, आशंका है कि इस विवाद के कारण शामिल पक्षों के बीच झड़पें हो सकती हैं, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, पर्यटकों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और सोहरा सिविल सब-डिविजन में कानून-व्यवस्था की चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।
किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, जिला प्रशासन ने इन चार स्थलों और वहां तक जाने वाली सड़कों पर पर्यटन से जुड़ी सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। इन प्रतिबंधों में पर्यटकों और आगंतुकों का प्रवेश, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, कमर्शियल टूरिज्म ऑपरेशन और पर्यटन से जुड़ी अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।
आदेश में किसी भी व्यक्ति, ग्राम प्राधिकरण, संगठन या समूह को आगंतुकों से प्रवेश शुल्क, पार्किंग शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क या कोई अन्य भुगतान वसूलने से भी रोका गया है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किया गया हो।
प्रतिबंधों के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि, यह प्रतिबंध सिविल प्रशासन, पुलिस, सशस्त्र बलों, आपातकालीन सेवाओं के अधिकारियों या आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है।
प्रशासन ने हथियार ले जाने, अपने पास रखने या प्रदर्शित करने पर भी रोक लगा दी है, जिनमें आग्नेयास्त्र, तलवारें, भाले, तीर-कमान, लाठियां, लोहे की छड़ें, गुलेल, विस्फोटक और हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकने वाली कोई भी वस्तु शामिल है। यह छूट केवल अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले अधिकृत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, प्रशासन ने कहा कि यह आदेश एकतरफा (ex parte) जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह अगले आदेशों तक या अधिकारियों द्वारा स्थिति के सामान्य होने का निर्णय लिए जाने तक लागू रहेगा।
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